
विवरण – दिनांक 10.11.2025 को सुचना मिला कि ग्राम मारगांव के राधे सतनामी के कुंआ मे पानी मे शव तैरता हुआ मिला है जिसके सिर में चोट लगना प्रतीत हो रहा है कि, सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगांव श्री दिलीप सिसोदिया के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक कृष्णा पाटले द्वारा पर थाना डोंगरगांव की टीम द्वारा उक्त स्थान रवाना होकर सूचक भागवत साहू पिता रामेशर साहू, उम्र 56 साल, निवासी मारगांव, थाना डोगरगांव, जिला राजनांदगांव से मिलकर मृतक अंगेश्वर साहू का मर्ग पंचनामा कार्यवाही दौरान शव का निरीक्षण किया गया, जिसमें मृतक के सिर में पीछे एवं उपर चोट के निशान पाये जाने प्रथम दृष्टिया अपराध धारा सदर का अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 355/2025 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।
दौरान विवेचना के आरोपी आरोपी महेश सिन्हा पिता बिलास राम सिन्हा, उम्र 48 साल, निवासी ग्राम मारगांव, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगाव (छ0ग0) को थाना लाकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया एवं बताया की गांव मे नवरात्रि के समय लक्ष्मी माता का चरण पादुका बनाकर गांव वालो को भ्रम मे ंडाला था इस बात को लेकर गांव में वैठक हुई थी जिसमें आरोपी महेश सिन्हा को आर्थिक दण्ड दिया गया था मृतक अंगेश्वर साहू के कारण मुझे गांव में दंड मिला है इस बात की रंजिस महेश सिन्हा मृतक से रखता था इसी रंजीश वश दिनांक 09.11.25 को आरोपी महेश सिन्हा द्वारा धारदार हथियार से मृतक अंगेश्वर साहू की हत्या की गई। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
कार्यवाही में निरीक्षक कृष्णा पाटले, थाना प्रभारी डोंगरगांव, उप निरीक्षक लाभाराम धु्रव,सउनि0 देवकुमार रावटे, सउनि0 अनिल यादव, प्रधान आरक्षक 856 बृजमोहन यादव, आशाराम धु्रव, भगत सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
