
कवर्धा, 02 जनवरी 2026।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों के लिए बैंक के माध्यम से स्वरोजगार ऋण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लघु उद्योग एवं विभिन्न प्रकार के व्यापार प्रारंभ करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराए जाने के लिए प्रकरण भेजे जाते हैं, जिन पर निगम द्वारा अनुदान राशि प्रेषित की जाती है।
योजना के अंतर्गत ऋण इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। हितग्राही किराना दुकान, बेकरी, भोजन एवं चाट दुकान, कोचिंग क्लास, हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर, चाय कैंटीन, नाश्ता केंद्र, योग शिक्षा, लॉन्ड्री, घड़ी एवं विद्युत यंत्र मरम्मत, साइकिल एवं टू-व्हीलर रिपेयरिंग, गृह साज-सज्जा, बागवानी, नर्सरी, पशुपालन, मछली पालन, बकरी एवं मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, स्टेशनरी, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, डिटर्जेंट एवं मोमबत्ती निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट, फास्ट फूड सेंटर, एग्रो सर्विस सेंटर सहित अनेक छोटे-छोटे व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
योजनांतर्गत स्वीकृत ऋण पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान देय है। हालांकि ऋण राशि की अधिकतम सीमा बाध्यकारी नहीं है। पात्र आवेदक अविलंब आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्टोरेट भवन कबीरधाम में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।
