
राजनांदगांव : प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग पुत्री को स्कुल जाते समय ग्राम ककरेल निवासी प्रवीण गेण्ड्रे उर्फ बिट्टू अपने मोटर सायकल में बहला फुसलाकर बैठाकर कही भगाकर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सोमनी में अपराध क्रमांक 251/2025 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित गंभीर मामला होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया बाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देशन, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा0पु0से0) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरूण नामदेव के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस का तत्काल टीम गठित कर अपहृत बालिका का अपहृत होने के संबंध में सूचना जिला के सभी थाना, चौकी एवं आरपीएफ को दिया गया त्वरित कार्यवाही करते हुए अपृहत बालिका की पता में रेल्वे स्टेशन राजनांदगांव में एक ट्रेन से उतरते दौरान बालिका को आरोपी के पास से दस्तयाब किया गया। अपहृत बालिका से पूछताछ कर कथन लिया गया जिसमें आरोपी द्वारा घटना कारित करना पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाही करते हुए पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया एवं बालिका को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमानी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव आरपीएफ राजनंदगांव निरीक्षक श्रीमती तरुणा साहू एवं उनकी टीम, सउनि आर राजू, म0प्र0आर0 राजश्री सिंह, आर0 दिनेश वर्मा, मनोज ठाकुर, म0आर0 ममता टोप्पो का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
