
पुलिस चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत अपराध क्रमांक 607/25 धारा 64(2)(K), 63(C), 74, 332 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रकरण में आरोपी धर्मेंद्र यादव पिता जेठू राम यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम मलपुरी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2025 को प्रार्थी द्वारा चौकी सुरगी में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 22.12.2025 को प्रातः 09:00 बजे से 14:00 बजे के मध्य उसकी बड़ी बहन, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, को आरोपी द्वारा घर में अकेला पाकर उसकी मानसिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए अनधिकार प्रवेश कर उसके साथ गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया।
प्राप्त आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में पुलिस चौकी सुरगी द्वारा त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक शंकर गिरी गोस्वामी, उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, महिला प्रधान आरक्षक लीना साहू, आरक्षक क्रमांक 1554 चमन साहू, 1520 हीरम चंद्रवंशी, 1150 संतोष देशमुख, 167 सुनील नवरत्न एवं महिला सैनिक 351 उर्मिला साहू का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा।
