
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 02 दिसम्बर 2025 – राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता लाने, तंबाकू उत्पादों और आपूर्ति को कम करने, तंबाकू का सेवन छोड़ने में लोगों की मदद करने में और कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल डॉ. पारस जैन ने प्रस्तुतिकरण के जरिए जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति एवं वितरण का निषेध) अधिनियम 2003 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से तंबाकू का विक्रय कराने, किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय, सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का अनिवार्य प्रदर्शन नहीं करने आदि अपराधों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रावधानिक दंड एवं जुर्माने की जानकारी से अवगत कराया।
बैठक में बताया गया कि जिले में अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 30 शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 4198 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। तंबाकू नशा मुक्ति केंद्रों में 1592 हितग्राहियों को परामर्श सेवाओं के साथ ही चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम के विरूद्ध कार्य करने पर चालानी कार्रवाई के तहत 9050 रूपये की वसूली की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, प्रभारी अपर कलेक्टर अमित बेक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।
